दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए की जमानत याचिका खारिज कर दी गई
आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। 25 मई को बिभव ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। 25 मई को बिभव ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। सुनवाई के दौरान बिभव के वकील हरिहरन ने दावा किया कि हत्या का कोई प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के कमजोर हिस्सों पर चोट के कोई निशान नहीं थे। बिभव की भी स्वाति को निर्वस्त्र करने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई भी खुद को घायल कर सकता है। साथ ही बिभव के वकील ने कहा कि द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कौरवों पर पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।
स्वाति ने अपनी तैयारी पूरी की और तीन दिन बाद यह एफआईआर दर्ज कराई। बिभव के वकील के मुताबिक, हमने बरी करने की नहीं, सिर्फ जमानत की दलील दी है। शुरू से ही बिभव पुलिस जांच का हिस्सा रहे हैं। हमारी अपील बरी करने की नहीं, बल्कि सिर्फ जमानत की है। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही फूट-फूट कर रोने लगीं। स्वाति के मुताबिक, बिभव मंत्रियों को दिए जाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल करता है, जिससे वह आम आदमी नहीं है। अगर उसे जमानत मिल गई तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी।
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